रैपिडो ने बकाया भुगतान को लेकर मैजिकपिन को एनसीएलटी में घसीटा; ट्रिब्यूनल ने दिवालियापन याचिका पर मांगा जवाब

मैजिकपिन ने रैपिडो की याचिका पर जवाब देने के लिए अतिरिक्त समय मांगा; मामला 5 अक्टूबर के लिए सूचीबद्ध

नई दिल्ली, 18 सितंबर, 2026: समस्त टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेडद्वारा संचालित रिटेल रिवार्ड्स प्लेटफॉर्म मैजिकपिन को मोबिलिटी प्लेटफॉर्म रैपिडो द्वारा कथित तौर पर अवैतनिक परिचालन बकाए को लेकर दायर दिवालियापन याचिका का सामना करना पड़ रहा है। नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (एनसीएलटी), चंडीगढ़ बेंच ने इस मामले में नोटिस जारी किया है और मैजिकपिन को अपना जवाब दाखिल करने के लिए समय दिया है।

रोप्पेन ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के रूप में पंजीकृत रैपिडो ने दिवाला और दिवालियापन संहिता (IBC), 2016 की धारा 9 के तहत याचिका दायर की है, जो एक परिचालन लेनदार को कथित चूक के संबंध में कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया शुरू करने की मांग करने की अनुमति देती है।

प्रदान किए गए मामले के विवरण के अनुसार, ट्रिब्यूनल ने 4 अगस्त को अपना शुरुआती नोटिस जारी किया था। 25 अगस्त को हुई अगली सुनवाई में, मैजिकपिन का प्रतिनिधित्व करने वाले कानूनी वकील बेंच के सामने पेश हुए और कंपनी का जवाब जमा करने के लिए अतिरिक्त समय मांगा।

तकनीकी सदस्य श्री के.के. सिंह और न्यायिक सदस्य श्री अशोक कुमार भारद्वाज की दो सदस्यीय बेंच ने मैजिकपिन को अपना जवाब दाखिल करने के लिए एक सप्ताह का समय दिया। ट्रिब्यूनल ने यह भी निर्देश दिया कि 5 अक्टूबर, 2026 को होने वाली अगली सुनवाई से पहले कोई भी प्रत्युत्तर (रेजोइंडर) दाखिल किया जाए।

25 अगस्त की सुनवाई में रैपिडो का प्रतिनिधित्व अधिवक्ता गुलशन कुमार सचदेवा, जतिन अरोड़ा और ईशांक गोयल ने किया। मैजिकपिन का प्रतिनिधित्व अधिवक्ता प्राची जोहरी, मोनिका शाही, सचिन जैन और हिमांशु शर्मा ने किया।

यह विवाद रैपिडो द्वारा दावा किए गए परिचालन बकाए पर केंद्रित है। ट्रिब्यूनल द्वारा अभी तक दिवालियापन याचिका को स्वीकार करने या दावे के गुणों का निर्धारण करने की बात सामने नहीं आई है। मैजिकपिन का जवाब और उसके बाद की सुनवाई यह तय करने में महत्वपूर्ण होगी कि मामला कैसे आगे बढ़ता है।

यह मामला दो प्रौद्योगिकी प्लेटफार्मों के बीच एक व्यावसायिक भुगतान विवाद को दिवाला ट्रिब्यूनल के सामने लाता है, जिसकी अगली सुनवाई 5 अक्टूबर के लिए निर्धारित है।

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